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कोविड-19 के संबंध में एसडीएम नालागढ़ द्वारा आदेश जारी

नालागढ़ / 27 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

देश मे कोविड-19 की ओमीक्रोन किस्म के बढ़ते बढ़ते खतरे के दृष्टिगत एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने  इससे बचाव व रोकथाम के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम नालागढ़ द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कोई भी कामगार तथा प्रबंधक यदि 5 दिन या इस से अधिक समय के लिए अन्य राज्यों पर अवकाश अथवा अन्य कार्य के लिए जाते हैं तो वापसी पर उन्हें अपनी कोविड-19 से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा ऐसे व्यक्ति कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने की सूरत में ही अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त ऐसे राज्य जहां पर कोविड-19 के ओमीक्रोन किस्म के अधिक मामले सामने आ रहे हैं से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा 5 दिन तक अलग रहना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों की अनुपालना संबंधी निगरानी के विषय में नालागढ़ तथा बद्दी में उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि इस विषय में जारी आदेशों की शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित की जा सके।

महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि इसके अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी नालागढ़  को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की सहायता से ग्राम पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व पंचायत सचिवों के माध्यम से बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों की कोविड-19 से संबंधित जांच सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त नगर परिषद नालागढ़ तथा बद्दी के कार्यकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पार्षदों के माध्यम से नगर परिषद क्षेत्र में बाहरी राजू से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी करें तथा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से उनकी कोविड-19 से संबंधित जांच करवाना सुनिश्चित करें।उपमंडलाधिकारी (ना) महेंद्र पाल गुर्जर ने कोविड-19 की ओमीक्रोन किस्म के संभावित खतरे के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वे उद्योगों में लगातार कोविड-19 से संबंधित जांच करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने संबंधित उद्योग के मुखिया को निर्देश दिए  हैं कि वे इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर दोषी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा महामारी रोग अधिनियम 1897  के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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