उचित मूल्य की 11 दुकानों के लिए 11 नवंबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन
हमीरपुर / 16 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले में उचित मूल्य की 11 दुकानों का आवंटन किया जाना है। इन दुकानों के आवंटन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक कार्यालय ने 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हंै।
जिला नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ये दुकानें हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-5 और वार्ड नंबर-2, ग्राम पंचायत ललीण के वार्ड नंबर-3 गांव ललीण, ग्राम पंचायत धनेड़ के वार्ड नंबर-1 गांव तलासी कलां, ग्राम पंचायत बरोहा के वार्ड नंबर-2 गांव बरोहा, ग्राम पंचायत बारीं के वार्ड नंबर-1 गांव झनिक्कर, ग्राम पंचायत बगवाड़ा के वार्ड नंबर-2 गांव अवाहदेवी, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत बदारन के वार्ड नंबर-1 गांव बदारन, ग्राम पंचायत पनोह के वार्ड नंबर-6 गांव भटेरा और ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव कनकरी में आवंटित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।
भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन भी इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे|इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।