सोलन / 31 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
सोलन जिला के नालागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 पर कालका चौक नालागढ़ से टोल बैरियर बद्दी तक मार्ग को भारी वाहनों के लिए वन वे के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार कालका चौक नालागढ़ से टोल बैरियर बद्दी तक का मार्ग शाम 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक बाहरी वाहनों के लिए वन वे (एक तरफा) रहेगा।
विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसें, इस मार्ग पर निर्धारित रूट के तहत चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश 10 जनवरी 2020 से प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय अवधि तक विभिन्न ट्रक यूनियनों तथा ट्रक चालकों को इन आदेशों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
उन कहा कि जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत किए गए हैं।