झज्जर / 29 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रदेश में व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया हंै। अब 20 किलोवाट की जगह 50 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने पर किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है।
बिजली निगम झज्जर सर्कल के अधीक्षण अभियंता इजि. संदीप जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ता 50 किलोवाट तक के लोड वाले आवेदकों को अपने परिसर की विद्युत स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार या किसी भी स्व-प्रमाणन हस्ताक्षरित दस्तावेज से कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय स्व-घोषणा के माध्यम से बताना होगा कि यह कि परिसर की आंतरिक तारों का परीक्षण एवं निष्पादन सरकार के लाइसेंसधारी विद्युत कांट्रेक्टर/नामित अधिकारी द्वारा करवाया गया है और परीक्षण प्रमाणपत्र आवेदक के पास उपलब्ध है।