सोलन / 06 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल में एक्सपोर्ट चौंक से एलेम्बिक चाैंक, झाड़माजरी मार्ग को तत्काल प्रभाव से ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित कर दिया है।
यह निर्णय यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत लिया गया है।
एम्बुलैंस, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 की धारा 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए जारी किए गए हैं।