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फेक न्यूज या अपुष्ट सूचना के प्रसारण पर रोक, दोषी पाए जाने पर एक वर्ष कारावास की सजा

हमीरपुर / 22 मार्च / एन एस बी न्यूज़ 

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया अथवा अन्य मीडिया पर किसी भी तरह के असत्य समाचार (फेक न्यूज) या अपुष्ट सूचना के प्रासरण पर रोक संबंधी आदेश पारित किए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि चूंकि नोवल कोरोना बीमारी कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अत्यधिक संक्रामक रोग घोषित किया है और पिछले कुछ सप्ताह से यह बीमारी हमारे देश में भी फैल रही है जो कि यहां के नागरिकों के जीवन के लिए खतरनाक है।

केंद्र व राज्य सरकारों के अधीनस्थ प्राधिकारी वर्ग द्वारा इससे संबंधित विभिन्न आदेश जारी कर इन्हें त्वरित आधार पर अधिकारिक वेबसाईट एवं सोशल मीडिया एकाऊंट पर अपलोड किया जाता है जो कि आम जनता के लिए चौबीसों घंटे सुलभ उपलब्ध रहते हैं।

सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की फेक न्यूज व कार्यालय आदेश इत्यादि प्रसारित करने के मामले सामने आ रहे हैं और खतरे की झूठी सूचना या चेतावनी से लोगों में भ्रम व भय की स्थिति बन रही है। इस तरह की गतिविधियां आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 के अंतर्गत  दण्डनीय श्रेणी में आती हैं।

आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस तरह की सूचना या फेक न्यूज न तो तैयार कर सकता है और न ही इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया अथवा फेसबुक, व्हट्स एप्प, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया एकाऊंट या अन्य किसी माध्यम से इन्हें प्रसारित या शेयर कर सकता है। ऐसा करने के दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम एक वर्ष कारावास की सजा दी जा सकती है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू समझे जाएंगे।

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