शिमला / 23 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले उपभोक्ताओं के लिए पानी की मासिक दरें आधी कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाए जाएंगे, जबकि आम ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मीटर नहीं लगाए जाएंगे।
नई दरें पहली अक्तूबर से प्रभावी
नई दरें 1 अक्तूबर से लागू हो गई हैं। हर कनेक्शन पर मासिक 100 रुपये का बिल आएगा।
बिल संरचना
- शहरी क्षेत्र:
- 0-20 किलोलीटर: 19.30 रुपये प्रति किलोलीटर
- 20-30 किलोलीटर: 33.28 रुपये प्रति किलोलीटर
- 30 किलोलीटर से अधिक: 59.90 रुपये प्रति किलोलीटर
- मेंटेनेंस शुल्क: 110 रुपये प्रति माह
विशेष उपभोक्ता वर्ग
विधवा, बेसहारा महिलाएं, अनाथ और दिव्यांगों के लिए बिल की माफी रहेगी।
सीवरेज सेस और अन्य शुल्क
सीवरेज सुविधा वाले क्षेत्रों में 30% सीवरेज सेस लागू होगा। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 153.07 रुपये प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई है।
बिलिंग और प्रोत्साहन
आउटसोर्स एजेंसियों को बिल वसूली के लिए 5 से 15% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अन्य श्रेणियों के लिए दरें
- होम स्टे, सरकारी संस्थाएं, और व्यवसाय:
- 0-20 किलोलीटर: 19.30 रुपये
- 21-30 किलोलीटर: 33.28 रुपये
- 31-50 किलोलीटर: 59.90 रुपये
- 51-100 किलोलीटर: 106.30 रुपये
- 100 किलोलीटर से अधिक: 150 रुपये प्रति किलोलीटर
मीटर खराब होने पर शुल्क
अगर मीटर खराब पाया गया, तो 7,072.45 रुपये प्रति माह का बिल आएगा।
इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी के उपयोग की नई दरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत देने और वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।