बिलासपुर / 17 फरवरी / न्यू सुपर भारत
जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने जिला में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है सभी शैक्षणिक संस्थान कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ 17 फरवरी से अपने सामान्य शेड्यूल के अनुसार खुलेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लस, स्टेडियम और स्विमिंग पूल को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलने की अनुमति होगी। विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए ड्यूटी में कोई छूट नहीं होगी, वे नियमित रूप से अपने कार्यालयों में आएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए धार्मिक लंगरों को भी शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व शादी समारोह सहित अन्य सभाओं के लिए इनडोर, खुले स्थान व बाहरी क्षेत्रों में क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी।
इन आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।