November 24, 2024

50 हजार से अधिक नगद राशि ले जाने पर साथ रखने होंगे जरूरी दस्तावेज- डीसी राणा

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चंबा / 16 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  चंबा डीसी राणा ने बताया कि निर्वाचन  प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक नकद  राशि ले जाने की अवस्था में   नकदी के स्रोत और अंतिम प्रयोग को दर्शाने के लिए पैन कार्ड प्रतिलिपि , व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या निकासी को दर्शाने वाली बैंक विवरणीं, व्यवसाय से संबंधित लगातार लेन देन को दर्शाने वाली कैश बुक, विवाह समारोह आमंत्रण व अस्पताल में दाखिल होने इत्यादि संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपियां साथ  रखने अनिवार्य होंगे  । 

उन्होंने बताया कि नकदी , शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस थाना के तहत उड़न दस्ते बनाए गए हैं।  मतदाता  को रिझाने या संतुष्टि के  लिए नकदी, शराब व अन्य वस्तुओं का वितरण रिश्वत है और यह एक दंडनीय अपराध है।उपायुक्त ने सभी  ज़िला वासियों से अपील की है कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए  निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान   50 हजार रुपए से अधिक नकदी ले  की अवस्था में आवश्यक दस्तावेज साथ रखें ।

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