November 29, 2024

12 मार्च को आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत – विक्रांत कौण्डल

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बिलासपुर / 24 फरवरी / न्यू सुपर भारत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा ग्राम पंचायत देवली के प्रांगण में एक दिवसीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सीनियर सिविल जज बिलासपुर विक्रांत कौण्डल ने की।

उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सस्ता व एक समान न्याय उपलब्ध है जिसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो ऐसे सभी लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।


उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित ना रहे इसलिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उपमंडल  न्यायालय या जिला न्यायालय स्तर पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता में सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क सहित टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाले खर्च उठाना जैसी सुविधाएं निशुल्क शामिल हैंइस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के विधिक शिविरों का उद्देश्य आम जनता को प्रचलित कानूनों की जानकारी प्रदान करना है।


उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 12 मार्च जिला के प्रत्येक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें न्यायालय में पूर्व से चल रहे लंबित मामलों का आपसी सांझेदारी से फैसला करवाना संभव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर लोग अपने मामलों का आपसी सांझेदारी और सहमति के साथ त्वरित समाधान पाना सुनिश्चित बना सकते है।


उन्होंने कहा कि आज देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती कोविड़-19 महामारी से जूझ रहा है हमें अपने परिवार व समाज की सुरक्षा को देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमेशा मास्क लगाने, साबुन से हाथ धोने व समाजिक दूरी के नियम की अनुपालना निष्ठा से करने की नितांत आवश्यकता है।


इस अवसर पर अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिंह रावत ने मोटर वाहन अधिनियम तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सहित ठोस व तरल कूडा निष्पादन प्रबंधन की जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर स्थानीय पंचायत के प्रधान बिमला देवी, उप प्रधान प्यारे लाल सहित शिविर में लगभग 75 लोगों ने भाग लिया।

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