नारायणगढ़/अम्बाला, 03 जनवरी / न्यू सुपर भारत न्यूज़
गांव अम्बली में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एडवोकेट अंकुर पासी ने लोगों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 ए के बारे मे जानकारी दी। इसके अलावा मुफ्त कानूनी सहायता, बच्चों के लिए कानून में बाल संरक्षण के लिए दिए गए अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के जन्म के साथ ही व्यस्क होने तक के विकास के बारे में विधिक सहायता प्रशिक्षण दिया जाता है। नालसा योजना के तहत बच्चों को मेत्रिपुरण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए, नशा पीडि़तों को और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं नालसा द्वारा प्रदान की जा रही है। अधिवक्ता अंकुर पासी ने कहा कि नालसा योजना बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी है। बच्चों को स्वस्थ एवं सामान्य ढंग से उनके शारीरिक और मानसिक विकास में परिजनों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने एसिड अटैक पीडि़तों को शासन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी और कहा कि एसिड अटैक पीडि़तों को तीन लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि एवं उनके ईलाज में होने वाला खर्च प्रशासन के द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने बताया कि एसिड अटैक से सबसे आधिक प्रभावित महिलाएं और बालिकाएं होती है। एसिड अटैक बहुत कष्टदायी होता है पीडि़तों को आजीवन शारीरिक विकृति, आजीवन उपचार की आश्यकता होती है। इसके आलावा पीडि़तों को मनोविज्ञानिक चुनोतियों का सामना भी करना पड़ता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आ चूका है और कोविड-19 से बचने के लिए हम सब को सफाई, मास्क, साबुन/सैनीटाईजर से हाथ साफ करने चाहिए तथा एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर गांव के सरपंच व गांव के लोगों के अलावा, मुकेश कुमार (पीएलवी) मौजूद रहे।
फोटो- एडवोकेट अंकुर पासी, गांव-अम्बली में लोगों को कानूनी जानकारी देते हुए।
गांव- अम्बली (नारायणगढ़) में जनता को मुफ्त कानूनी सहायता बारे किया जागरूक *** एडवोकेट अंकुर पासी ने दी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी।।
