December 27, 2024

लघु सचिवालय में स्थित सभी कार्यालयों को सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई की गई- नगरपालिका सचिव गुलशन कुमार

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लघु सचिवालय में स्थित सरकारी कार्यालयों में सेनिटाईजेशन का कार्य करते नगरपालिका कर्मचारी

*सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहना अनिवार्य है एवं थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इन नियमों की अवहेलना करने पर 500 रूपये का होगा जुर्माना

नारायणगढ़ / 11 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़          

लघु सचिवालय मे स्थित सभी कार्यालयों को सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई की गई। नगरपालिका सचिव गुलशन कुमार ने बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराईड का स्प्रे कर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों लोग अपने कार्य से आते है। इसलिए यह ओर भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि कार्यालयों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिदायतों एवं गाइड लाईन की पालना करते हुए, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें व फेस मास्क का प्रयोग करें। अपने-अपने ऑफिस में भी कुर्सियां को इस प्रकार से क्रम में व्यस्थित किया जाए कि दाएं भी, बाएं भी, आगे भी और पीछे भी उचित दूरी रहे। दूसरों से अभिवादन नमस्ते से करें। ना हाथ मिलाएं और ना ही गले मिले। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। अकसर छुए जाने वाली सतहों जैंसे दरवाजों के हैंडल, डोर बेल आदि को नियमित रूप से सैनिटाईज किया जाए।           

उन्होंने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों सब्जी मंडी, मार्किट, सरकारी कार्यालयों, बैंक, एटीएम, कंटेनमैंट जोन तथा अन्य वे स्थान जहां पर लोगों की ज्यादा आवाजाही रहती हैं, उन क्षेत्रों में नियमित तौर पर सैनिटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है।             

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडक़र घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। खुले में थूकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। कोरोना को रोकने हेतु हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाये है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहना अनिवार्य किया गया है एवं थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है इन नियमों की अवहेलना करने पर 500 रूपये का जुर्माना होगा। उन्होंने दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वे अपनी दुकानों पर भीड़ न होने दे। दुकानदार सैनिटाईजर का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें जिससे कि कोरोना वैश्विक महामारी को फैलने से रोका जा सके।

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