नारायणगढ़, 26 नवम्बर / / न्यू सुपर भारत न्यूज़ :।
उपमण्डल के बड़ा गांव में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अतिरिक्त सिविल जज (एसडी) एवं चेयरपर्सन सब डिविजनल सर्विस कमेटी नारायणगढ़ के आदेशानुसार आयोजित इस कानूनी जागरूकता कैम्प में लीगल ऐड पेनल अधिवक्ता संजीव जौली ने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा घोषित फाइनेंसियल पैकेज स्कीम, नालसा स्कीम आदि कानूनों के बारे में जानकारी दी।
उन्होने कहा कि बच्चों के लिए कानून में बाल संरक्षण के लिए दिए गए अधिकारों की जानकारी दी। नालसा योजना के तहत बच्चों को मेत्रिपुरण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए, नशा पीडि़तों को और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं नालसा द्वारा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा नालसा योजना बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जरुरी है बच्चों को स्वस्थ एवं सामान्य ढंग से उनके शारीरिक और मानसिक विकास में परिजनों का सहयोग जरूरी है। कानूनी जागरूकता शिविर में कई अन्य तरह की जानकारी भी दी गई।
उन्होंने एसिड अटैक पीडि़तों को शासन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी और कहा एसिड अटैक पीडि़तों को तीन लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि एवं उनके ईलाज में होने वाला खर्च सरकार/प्रशासन के द्वारा वहन किया जाता है। लीगल ऐड पेनल अधिवक्ता संजीव जौली ने बताया की एसिड अटैक से सबसे आधिक प्रभावित महिलाये और बालिकाएं होती है। एसिड अटैक बहुत कष्टदायी होता है पीडि़तों को आजीवन शारीरिक विकृति, आजीवन उपचार की आश्यकता होती है इसके आलावा पीडि़तों को मनोविज्ञानिक चुनोतियो का सामना भी करना पड़ता है।
इस अवसर पर संजीव जौली ने कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने, हाथों को 20 सैकण्ड तक नियमित रूप से साबुन/पानी से धोने या सेनिटाईजर का प्रयोग करने, फेस मास्क का प्रयोग करने के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने सविधान दिवस और मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच रेखा रानी, अकरम, विजय, गरीब दास, मनीष कुमार, विरेन्द्र, धर्म पाल, लाल सिंह, बबलू, रोशन लाल आदि मौजूद रहे।