नालागढ़ उपमण्डल में सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आदेश
सोलन / 18 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल में कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में घोषित कन्टेनमेंट जोन में संशोधन कर कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की संस्तुति के आधार पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में सब्जी मण्डी, बद्दी के पूरे क्षेत्र ( क्षेत्र में हाल ही में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी के कारण), शिवालिक नगर, झाड़माजरी, बद्दी में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के आवास, हाऊसिंग बोर्ड फेस-3 बद्दी में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के आवास, बसन्ती बाग बद्दी में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के आवास तथा ग्राम पंचायत हरिपुर संढोली, बद्दी में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के आवास को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त सभी सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन की सीमाओं को पूर्ण रूप से सील करने के आदेश दिए गए हैं।
इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें 07 अगस्त, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी।