नालागढ़ / 22 फरवरी / न्यू सुपर भारत
नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में निकट भविष्य में कोरोना वायरस के संभावित खतरे के दृष्टिगत एसडीम नालागढ़ द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पुलिस विभाग द्वारा सभी औद्योगिक कस्बों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा सभी सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भी किया जाएगा।
आदेशों में कहा गया है कि उद्योग विभाग के उपनिदेशक द्वारा 5 दिन से अधिक समय तक बाहरी राज्य में अवकाश पर जाने वाले औद्योगिक कामगारों व प्रबंधकों का आरटी पीसीआर करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खांड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ तथा चंडी को कोरोना वायरस से सम्बंधित जांच के लिए रोजाना लिए जा रहे सैंपलो की संख्या को बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। एसडीम नालागढ़ ने आमजन से अपील की कि वे अभी भी वैश्विक महामारी कोविड-19 को हल्के में न लें तथा सार्वजनिक स्थलों व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक न जाएं। उन्होंने लोगों से घर से बाहर मास्क का प्रयोग करने तथा नियमित हाथों को साबुन से धोने अथवा सैनिटाइज करने तथा व्यक्तिगत दूरी के नियम की सख्ती से पालना करने की अपील की है।