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जिला सिरमौर में COVID-19 के मध्यनजर प्रशासन ने जिला में बाजारों के लिए जारी किए आदेश

नाहन, 28  नवम्बर / जगत सिंह तोमर


जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत 24 नवम्बर के आदेशों की निरन्तरता में आदेश जारी करते हुए कहा कि  जिला में रविवार के दिन दूध, ब्रेड, केमिस्ट, रेस्तरां, ढाबों, गेस्ट हाउस, मांस, मछली, सब्जियां, होम डिलीवरी और न्यूज पेपर विक्रेताओं की दुकानों को छोड़कर बाजार की अन्य दुकाने बंद रहेगी।
उन्होने बताया कि रेस्तरां, ढाबों और खाद्य दुकानों के बाहर सड़क पर खाने की अनुमति नहीं होगी। फूड टेक-ऑफ की दुकानें केवल रेस्तरां या घरों व  कार्यालयों में उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की पैकिंग और बिक्री करेंगी। यह आदेश सिरमौर में तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक लागू रहेगा।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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