जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में आयोजित किया गया मेगा कानूनी जागरूकता शिविर
अम्बाला / 14 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महर्षि मार्कण्डेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आयोजित किया गया। मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प के मुख्य अतिथि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी सी गुप्ता थे।
मेगा कैम्प की अध्यक्षता सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ0 सुखदा प्रीतम द्वारा की गई। मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार आयोजित किया गया।
मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प में लगभग 35 विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर विषयगत जानकारी दी गई और मौके पर ही उनके विभाग से सम्बंधित कार्यों बारे पूछा गया। जिला युवा विकास संगठन द्वारा 6 निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया तथा 10 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई के प्रमाण पत्र दिए गए और निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 70 बच्चों की स्कूल फीस की राशि का चेक भी दिया गया। इसी प्रकार रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल की ओर से 15 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई तथा 5 हजार सेनेटरी पैड वितरित किये गए।
इस अवसर पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आयोजित करने की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग भी लोगों को निर्धारित समय के दौरान सरकारी सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य रहा है।
उन्होने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ लोगों की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए आयोग कार्य कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले इसके दृष्टिगत आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रार्थी द्वारा यदि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आती है तो ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी अपील दायर हो जायेगी।
निर्धारित मापदंडों एवं नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए उसकी शिकायत का निवारण होगा। लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने इस मौके पर यह भी बताया कि यदि आयोग द्वारा किसी अधिकारी एवं कर्मचारी पर सम्बन्धित शिकायत के निवारण में देरी करने में तीन बार जुर्माना लगाया जाता है तो आयोग उस अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के दृष्टिगत उसे सेवामुक्त करने की सिफारिश भी कर सकता है।
इस अवसर पर सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ0 सुखदा प्रीतम ने कहा कि नालसा व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस मेगा कैम्प के लगाने का यही उदेश्य है कि एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से सम्बंधित योजनाओं की जानकारी लोगों को मिलने के साथ-साथ पात्र लोगों के भी कैम्प में ही जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य किये जा सके। जिससे कि उन्हें सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल पाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग भी लोगों को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिले इस ओर बेहतर कार्य कर रहा है।
मेगा कानूनी जागरूकता शिविर से लगभग 3000 लोगों ने भाग लेकर जानकारी प्राप्त की-
एमएम (डीयू) मुलाना के एमएमआईएम ब्लॉक में लगभग 3000 लोगों ने मेगा लीगल एड कैंप का फायदा उठाते हुए जानकारी प्राप्त की, जहां कानूनी विशेषज्ञों, फैक्लटी और छात्रों ने उन्हें उनके बाल शोषण अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, सूचना का अधिकार, एफईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुफ्त कानूनी सहायता, शिक्षा का अधिकार के बारे में जागरूक किया।
शिविर का आयोजन विधि विभाग, एमएम (डीयू) के सहयोग से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अंबाला द्वारा किया गया था। कैंप के दौरान बैंकों की ओर से स्वयं सहायता समूह को 18 लाख रुपये के ऋण दिए गए, लोगों के अनुरोध पर आधार कार्ड में कई सुधार किए और मौके पर विवाह पंजीकरण, आय प्रमाण पत्र बनाने के साथ शिविर लोगों के अन्य कार्य किये गये। इस दौरान जरूरतमंदों को 15 सिलाई मशीनें भी बांटी गईं।