शिमला / 27 अगस्त / न्यू सुपर भारत /
विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ, जिसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र को 21 साल कर दिया गया है। सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) को प्रस्तुत किया और इसे बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा।
पहले 18 साल थी न्यूनतम उम्र, अब 21 साल
प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पहले 18 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। इस संशोधन को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी, और अब इसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया है।