April 26, 2025

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगोे का करें चयन: एडीसी

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 मंडी / 11 मई / न्यू सुपर भारत

अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए कारगर कदम उठाए जाएं ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। वीरवार को एडीसी के चेंबर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निवेदिता नेगी ने कहा  कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मंडी जिला को कुल 5,36,750 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य दिया गया है उसमें 4,71,867 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि उक्त योजना में लाभार्थियों के चयन बारे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।एडीसी निवेदिता नेगी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतोदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारक, बीपीएल तथा अन्न पूर्णा के राशन कार्ड धारक, वृद्वावस्था पेंशन, निशक्तता पेंशन, कुष्ठ रोग पेंशन धारकों का स्वतः ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयन किया गया है जबकि अन्य प्राथमिक  गृहस्थियों के चयन हेतु ग्राम सभाओं को अधिकृत किया गया है इसमें एकल महिलाओं, आश्रमों में रह रहे अनाथ तथा परित्यक्त बच्चे, जिन परिवारों की मुखिया विधवा हो, ऐसे परिवार जिनका मुखिया किसी घातक रोग से ग्रस्त हो,

स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार तथा युद्व में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति, कुष्ठ रोग, एचआईवी व कैंसर से ग्रसित रोगियों के परिवार, जिन परिवारों में कोविड-19 के दौरान मृत्यु हुई है तथा उनके पास कोविड-19 का मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया नियोजन एवं सेवा शर्त अधिनियम-1966 के तहत पंजीकृत हुए हों, गृहस्थियां जिन्होंने ने एक वर्ष पहले मनरेगा के अधीन कार्य के पचास दिन पूर्ण किए हों को ग्राम सभा के माध्यम से चयनित किया जा सकता है।
   

एडीसी निवेदिता नेगी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मंडी जिला में सितंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक 86930 क्विंटल चावल तथा एक लाख 17 हजार 111 क्विंटल आटा वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के उपलब्ध न होने, दुरूपयोग करने या अन्य कोई अपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी लिखित सूचना तुरंत जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रेषित करें ताकि दोषियों के खिलाफ उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्वनी कुमार (हि0प्र0से0), जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन कुमार शर्मा, उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग  अमरनाथ, बाल विकास विभाग मण्डी से बी0एल0चैहान, जिला प्रबन्धक हि0प्र0 सहकारी बैंक अश्वनी कुमार, सहायक पंजीयक नरेन्द्र दत्त शर्मा, प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम चेंरिग वांग, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम  सुमन शर्मा उपस्थित थे।

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