Site icon NewSuperBharat

ग्राम सभाओं के पुर्नगठन की अधिसूचना जारी: ऋग्वेद ठाकुर

*एक सितम्बर तक दायर कर सकते हैं सुझाव या आक्षेप

मंडी / 28 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप धाराओं  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मंडी के ग्राम सभा क्षेत्रों को पुर्नगठित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन, जोड़ने, काटने व फेरबदल बारे अधिसूचना जारी की गई है।

उपायुक्त ने बताया कि अधिसूचना के तहत विकास खण्ड सुन्दरनगर की ग्राम सभा सलापड़ से खुराहल को निकालकर सलापड़ कॉलोनी में और बायला से चहड़ी को निकालकर जड़ोल के साथ जोड़ा गया है। विकास खण्ड गोहर की ग्राम सभा लोट से डीपी एफ टुगरासन को निकालकर काण्डी कमरूनाग के साथ और विकास खण्ड चौंतड़ा की ग्राम सभा रोपड़ी से गदियाड़ा को निकालकर गोलवां के साथ जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के पास उपलब्ध है। ग्राम सभा सदस्य इस अधिसूचना को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव एक सितम्बर, 2020 से पूर्व उपायुक्त मंडी को प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अवधि के पश्चात् आक्षेप या सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Exit mobile version