अतिरिक्त उपायुक्त के अधिकारियों को निर्देश सभी पात्र कामगारों का पंजीकरण कराएं सुनिश्चित
मंडी / 14 जुलाई / न्यू सुपर भारत
अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि मंडी जिले में अब तक हि.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 77433 कामगारों का पंजीकरण कर लिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी पात्र कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित बनाने को कहा है।
अतिरिक्त उपायुक्त वीरवार को उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हि.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में सभी विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करके श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य शीघ्र निपटाएं।
बैठक में श्रम अधिकारी मंडी भावना शर्मा ने बैठक से संबंधित एजेंडा मदवार प्रस्तुत किया। श्रम अधिकारी ने जिले के सभी बीडीओ को सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा लाभार्थियों के फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए।
जतिन लाल ने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तटबंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य,
वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों, मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराए जाने से सम्बन्धित कार्य में सम्मिलित हो, मनरेगा एवं अन्य सरकारी निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि हि.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की वैबसाइट बीओसीडब्ल्यू डॉट एचपी डॉट एनआईसी डॉट इन आवश्यक सूचना एवं सभी अपेक्षित फॉर्म उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रम अधिकारी मंडी के कार्यालय दूरभाष नम्बर 01905-235542 व 235628 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
बैठक में श्रम अधिकारी मंडी भावना शर्मा, तमंना शर्मा अभिप्रेरक सहित जिले के सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
पंजीकरण कैसे कराएं
पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उसके पास 90 दिन के कार्य का प्रमाण पत्र हो। प्रार्थी ने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त कार्यों पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की अवधि मान्य होगी।
पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में परिवार रजिस्टर की प्रति, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, दो पासपोर्ट फोटो सहित प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकरण शुल्क एक रूपया एक ही बार देय है। बोर्ड का नियमित सदस्य बने रहने एवं योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कामगार को 9 रूपये की दर से अग्रिम में अंशदान जमा कराना होगा। यह अंशदान पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।
ऐसे कराएं नवीकरण
प्रार्थी अपनी सदस्यता निरंतर जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 90 दिन के कार्य का प्रमाण पत्र प्ररूप 2. ख के अनुरूप सम्बन्धित श्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। पंजीकरण के पश्चात् हर तीन साल के अंतरात पर 15 रूपये अंशदान देय करना होगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवा भी शुरू की गई है, जिसके लिए कामगार बोर्ड की वैबसाइट बीओसीडब्ल्यूडॉटएचपीडॉटएनआईसीडॉटइन पर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
इन 13 योजनाओं का लाभ ले सकेंगे
बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक/कामगार ने गत 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्य किए हों। दो माह की सदस्यता के पश्चात् पंजीकृत श्रमिक लाभार्थी शादी हेतु वित्तीय सहायता, मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, बेटी जन्म उपहार, मुख्यमंत्री आवास योजना/ पी.एम.ए.वाई,
होस्टल सुविधा जैसी योजनाओं के लाभ के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त पंजीकृत श्रमिक चिकित्सा सहायता, विकलांगता पेंशन, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, मृत्यु सहायता, विधवा पेंशन, पेंशन सुविधा, मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों के लिए चलाई गई योजना का भी लाभ ले सकेंगे।