महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना करें : एसडीएम

बहादुरगढ़ / 31 मई / न्यू सुपर भारत
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर सरकार के निर्देशानुसार अब आगामी सात जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी ।
हितेंद्र कुमार ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र कुमार के आदेशानुसार जनहित में तिथि अनुसार सम-विषम फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। बाजारों में
दुकानों के बाहर नंबरिंग पहले की करवा दी गई है। नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी।
एसडीएम ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासन सजग एवं सतर्क है। एसडीएम ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, खाद्य सामग्री की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-ईवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे सायं 6 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। होटल में केवल रूम खुल सकता है जबकि बार, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल के खोलने की अनुमति नहीं होगी।
एसडीएम ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली के तहत कोरोना संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन सभी नियमों को लागू करवाने के लिए पूरी तरह से संजीदा है। एसडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलाव के रोकने के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।