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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियम 31 तक जारी

झज्जर / 23 मई / न्यू सुपर भारत

कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर झज्जर जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाएं रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र कुमार ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए हुए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में आगामी 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। डीसी ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-ईवन नंबर की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकती हैं।

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।

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