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महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए बाजारों में दुकानें खोलने के दिशा निर्देश जारी

फतेहाबाद / 24 मई / न्यू सुपर भारत


जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए बाजारों की दुकानों को खोलने बारे दिशा निर्देश जारी किए है।
       जिलाधीश डॉ. बांगड़ ने जारी आदेशों में कहा है कि अकेले में स्थित दुकानें पूरा दिन खुला रह सकती है, परन्तु रात्रि कफ्र्यू के दौरान ये दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बाजार में प्राय: दोनों तरफ दुकानें है, इन दुकानों को खोलने बारे भी निर्णय किया गया है।

जिला में बाई तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को, दाई तरफ की दुकानें मंगलवार, वीरवार व शनिवार को प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। जिलाधीश ने कहा कि संबंधित नप कार्यकारी अधिकारी व नपा सचिव और बीडीपीओ को अपने संबंधित शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मौका अनुसार दाई व बाई दिशा बारे यथास्थिति अनुसार निर्णय लेकर दिशा अंकित करने के निर्देश दिए है।


उन्होंने कहा कि सभी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सुरक्षित दूरी पर गोल चक्र बनवाना सुनिश्चित करें तथा कोविड-19 के सोशल बिहेवियर जैसे फेस मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाकर रखना व स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। शॉपिंग मॉल को खुलने की अनुमति नहीं है।

जिलाधीश ने यह भी निर्देश दिए है कि कोविड-19 से संबंधित मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना इत्यादि की अवहेलना पाए जाने पर तुरंत चालान किया जाए। लोगों की कोरोना टैस्टिंग करवाने के साथ-साथ कोविड नियमों की उल्लंघना करने पर विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही भी करनी सुनिश्चित करें।

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