नालागढ़ / 23 अक्टूबर / एन एस बी न्यूज़
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने 23 अक्टूबर 2019 को हत्या के मुकदमा में सरकार बनाम धर्मपाल केस में दोषिओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तथ्यों की जानकारी देते हुए उप जिला न्याय वादी संदीप शर्मा ने बताया कि मृतक दुर्गेश और दोषी गण धर्मपाल व चंद्र पाल गांव शोबन माजरा में बर्गर की रेडी करते थे। दोषी गणों का मृतक दुर्गेश के साथ बर्गर के रेट को लेकर तनाजा था जिस कारण 20 सितंबर 2014 को दोषीगन धर्मपाल पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम पदमी थाना शशि गण जिला बरेली उत्तर प्रदेश व चंद्र पाल पुत्र बिहारीलाल गांव शहपुरा तहसील मोरगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश रात नौ बजे के करीब मृतक दुर्गेश को भरत गढ़ में पार्टी करने पार्टी का बहाना करके घर से बुलाकर ले गए वह उसी रात गांव बड़ा पिंड भरतगड़ में नहर के किनारे सिर पर रॉड से वार कर के मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने गवाहों के बयानात व् वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आरोपी गणों को धारा 302 आईपीसी के तहत कठोर उम्र कैद ₹5000 जुर्माना, धारा 364 आईपीसी के तहत 5 वर्ष उठोर कारावास व ₹3000 जुर्माना व धारा 201 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹3000 जुर्माना की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा न करने की सूरत में उपरोक्त धाराओं के तहत 6 महीने व तीन तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है जिस पर नालागढ़ थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था मुकदमा की तफ्तीश तत्कालीन थाना प्रभारी नालागढ़ प्रकाश चंद ने की थी।