Site icon NewSuperBharat

ग्राम पंचायत बघेईगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

चंबा / 31 मई / न्यू सुपर भारत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आज  ग्राम पंचायत  बघेईगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी  एवं सचिव विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

उन्होंने शिविर में  उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग ना कर कानून का सदुपयोग करे।शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अधिवक्ता नवीन कुमार ठाकुर ने शिविर में उपस्थित लोगों को विभिन्न कानून के बारे में  विस्तृत जानकारी भी दी।शिविर में पंचायत प्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

Exit mobile version