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पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें होटल-रेस्तरां व्यवसायी: डीसी

डाॅ. ऋचा वर्मा

कुल्लू / 12 जून / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिलाधीश डाॅ. ऋचा वर्मा ने होटल और रेस्तरां व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने होटलों और रेस्टोरेंट्स को पर्यटन विभाग के विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए खोलें तथा सभी आवश्यक प्रबंध करें। 

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि होटल, रेस्तरां, होम स्टे इकाईयों, ढाबों और हलवाई की दुकानों को अधिकतम 60 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन, इनमें किसी भी तरह का सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, राजनीतिक या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इनमें स्थापित स्वीमिंग पूल, जिम, सामूहिक स्नान कुंड, बच्चों के मनोरंजन स्थल और थिएटर इत्यादि भी बंद रहेंगे। प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग और उसका पूरा रिकार्ड रखना होगा। 

जिलाधीश ने बताया कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी और संबंधित क्षेत्रों के मैजिस्ट्रेट पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इनका उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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