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खुले स्थानों पर सामाजिक समारोहों के लिए अब 250 लोगों की अनुमति : डीसी

हमीरपुर / 03 जुलाई / न्यू सुपर भारत

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अब प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिला में भी आम लोगों को कई रियायतें दी गई हैं।
 इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बताया कि हॉल के अंदर आयोजित किए जाने वाले किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, मनोरंजन और अन्य समारोहों में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता तथा अधिकतम 150 लोगों के भाग लेने की अनुमति होगी।

जबकि, खुले स्थानों आयोजित होने वाले इन समारोहों में अधिकतम 250 लोग ही भाग ले सकते हैं। समारोहों के दौरान मॉस्क के प्रयोग, सेनिटाइजर्स व थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और लोगों के बीच पर्याप्त दूरी कायम रखने की शर्तें पहले की तरह ही अनिवार्य होंगी।


  जिलाधीश ने बताया कि सेना, अद्र्धसैनिक बलों, पुलिस, वन विभाग और अन्य विभागों से संबंधित भर्ती रैली के आयोजनों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। लेकिन, इन आयोजनों के दौरान भी कोरोना संबंधी सभी नियमों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

जिलाधीश ने पुलिस अधिकारियों, सभी एसडीएम, विभागीय अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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