जोल / 12 सितम्बर / अशवनी
उपमण्डल बंगाणा के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह बंगाणा में राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टेट अध्यक्ष सरबजीत सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट मन्त्री वीरेंद्र कँवर को एक मांग पत्र सौंपा। बहीं स्टेट के पूर्ब अध्यक्ष विजय शर्मा, जिलाध्यक्ष मदन राणा, महासचिब मुकेश, संजय राणा, अखिल मेहता, वृज लाल, राहुल ,संजय व सुनील कुमार के अलाबा दर्जनों सचिब मौजूद थे। बहीं मदन राणा ने कहा कि यूनियन की गत काफी समय से मांगे लंबित है जो कि सहकारी सभाओं की कार्यप्रणाली एबम कर्मचारी बर्ग के सेवा नियमो की मांगों से सम्बंधित है।
राणा ने कहा कि यूनियन की पंजीकृत सहकारी सभाओं की हिमाचल प्रदेश शिमला के आदेश 4 जुलाई 2019 के अनुसार सहकारी सभाओं में जमा गैर सदस्य अमनिटो को बापिस करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 प्राकृतिक आपदा के कारण पैदा हुई स्थिति को मध्य नजर रखते हुए यह सीमा बढाई जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी कृषि सेवा सहकारी सभाओं को बिबिधिकरण करने के उद्देश्य से भूमि खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश भू -राजस्व अधिनियम की धारा- 118 में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि नियम 14 तीन में संशोधन करके सेवा काल के अंतिम दस माह के औसतन वेतन के 15 दिनों का वेतन के बराबर कर्मचारी की सेवा के शुरू से ही देने का प्रावधान किया जाए।
राणा ने कहा कि अधिकतम राशि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर निर्धारित की जाए। जो कि बर्तमान समय मे अधिकतम 5 लाख रुपये निर्धारित है। राणा ने कहा कि सेवा नियम 12 में संशोधन करके सेवा निवृत्त उपरांत प्रबन्धक कमेटी साधारण अधिवेशन की स्वीकृति से सभा मे सेवा निवृत्त कर्मचारी से एक निश्चित वेतन पर पुनः सेवाएं लेने का प्रावधान भी किया जाए। राणा ने कहा कि प्रबन्धक कमेटी का बैठक भत्ता पत्रराक 6,42 / 84 सीओओपी वॉल्यूम एक 27 अगस्त 2002 से अधिसूचित है। जो कि बहुत ही कम है। इसे बर्तमान परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए न्यूनतम 500 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण बिश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर गौर फरमाएंगी और हमारी मांगो को भी पूरा करेगी।