November 25, 2024

जिलाधीश ने तय किए खाद्य वस्तुओं के दाम

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 हमीरपुर / 06 अप्रैल / न्यू सुपर भारत

जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने हमीरपुर जिले में खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित किए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए देबश्वेता ने बताया कि जिला में सादे भोजन की फुल डाइट थाली की अधिकतम कीमत 60 रुपये निर्धारित की गई है।


  अधिसूचना के अनुसार तवा चपाती का दाम 5 रुपये, तंदूरी चपाती 7 रुपये, परांठा 20 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राईड प्लेट 60 रुपये, मीट करी प्लेट 125 रुपये, चिकन करी प्लेट 95 रुपये, स्पेशल सब्जी प्लेट 80 रुपये, मटर पनीर या पालक पनीर प्लेट 80 रुपये, रायता प्लेट 30 रुपये और पुरी-सब्जी या पुरी-चना प्लेट का दाम 40 रुपये रहेगा। मीट और चिकन की प्लेट में कम से कम 200 ग्राम मीट या चिकन होना चाहिए, जबकि मटर पनीर और पालक पनीर की प्लेट में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।


     इनके अलावा लोकल दूध 50 रुपये प्रति लीटर, पनीर 260 रुपये प्रति किलो, दही 60 रुपये प्रति किलो, लोकल सोडा 20 रुपये प्रति बोतल और अन्य पैक्ड खाद्य वस्तुओं एवं कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें अंकित मूल्य के अनुसार रहेंगी। जिला में मीट का दाम 450 रुपये प्रति किलो, सूअर का मीट 250 रुपये प्रति किलो, चिकन 180 रुपये प्रति किलो, मछली 220 रुपये प्रति किलो, फिश फ्राईड 300 रुपये प्रति किलो और जिंदा मुर्गे की कीमत 120 रुपये प्रति किलो तय की गई है।

जिलाधीश ने सभी दुकानदारों और ढाबा मालिकों को रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  

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