सेवारत कर्मियों एवं आगंतुकों को कोरोना सावधानियों की पालना के कड़े निर्देश जारी
हमीरपुर / 25 मार्च / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि हमीरपुर जिला में सभी सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों में कोविड-19 से बचाव से संबंधित दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला में सभी ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नो मास्क-नो सर्विस अभियान जिला में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय में आने वाले आगंतुकों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। साथ ही उचित दूरी एवं सेनेटाईजर से हाथ साफ रखने के नियम का भी पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय सहित जिले के सभी विभागीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी कोरोना से बचाव संबंधी निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में भी मास्क नहीं तो सेवा नहीं की अनुपालना करना अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान काटने के साथ ही उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
सभी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में नो मास्क-नो सर्विस से संबंधित सूचना भी चस्पां की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय पंचायतों को भी इन नियमों की अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे इन सावधानियों को अपनाते हुए कोरोना से स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।