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जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए पाबंदियां 26 मई प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ाने के आदेश

हमीरपुर / 16 मई / न्यू सुपर भारत

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के उपरांत बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी देबश्वेता बनिक ने हमीरपुर जिला में पूर्व में लगी पाबंदियों की अवधि 26 मई, 2021 को प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार विवाह समारोह में 20 लोगों की ही उपस्थिति की शर्त का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। विवाह समारोहों के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक भवन, शामियाने लगे परिसर इत्यादि के उपयोग की भी अनुमति नहीं होगी। बारात निकालने, बाहरी केटरिंग एवं डीजे/बैंड सेवाओं की भी मनाही होगी। सभी शादी समारोह केवल घरों के अंदर ही संपन्न करने होंगे। आयोजकों को उचित दूरी सहित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

आदेशों में कहा गया है कि मंगलवार एवं शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे। विभिन्न वर्गों में केवल उन्हीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रखी जा सकेंगी जो वास्तव में आवश्यक वस्तुएं श्रेणी में पंजीकृत होंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 6 मई एवं 9 मई, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य छूट एवं पाबंदियां पूर्ववत जारी रहेंगी।

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