झज्जर / 23 नवम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़ :
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम अंकिता शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा झज्जर जिला व बहादुरगढ़ उपमंडलीय अदालतों में 12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल व ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। सचिव अंकिता शर्मा ने बताया कि 12 दिसम्बर को झज्जर व बहादुरगढ़ में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरन-पोषण से संबंधित लंबित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा रााशि से संबंधित, बाढ़ पीडि़त, बिजली पानी बिल से संबंधित, चैक बांऊस मामले व राजीनामा योग्य फौजदारी के मामलों का आपसी भाईचारे से विवादों का निपटान किया जाएगा।
डालसा सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण समझौता कराना, लंबा इंतजार खत्म करना, मुकदमें की हमेशा के लिए समाप्ति करना, द्वेेष भावना खत्म करना, समान न्याय सहित अन्य पहलू हैं। उन्होंने परिवादियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित मामलों के निपटान करवाएं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अधिक जानकारी नजदीकी कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केंद्र से भी ली जा सकती है।
कैप्शन: श्रीमती अंकिता शर्मा, सचिव डीएलएसए झज्जर।