झज्जर / 20 जुलाई / न्यू सुपर भारत
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक को लेकर संबंधित विभागों को चार दिन पहले दिए कड़े निर्देश का असर दिखाई दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निकाय विभाग के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए जिलाभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दो लाख 71 हजार रूपये के 226 चालान किए हैं और 177 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया है । डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों मेंं और ज्यादा सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक मानव जीवन के लिए खतरा बनकर उभरा है। सभी नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने से बचना चाहिए। जिलावासी कपड़े या फिर मल्टी यूज प्लास्टिक के कैरी बैग उपयोग करें।
डी सी ने कहा कि अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों की सघनता से जांच करने और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक विक्रेताओं की जांच की जा रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलता है वहां तुरंत चालान किया जा रहा है। जिन गाड़ियों में प्रतिबंधित श्रेणी का पॉलीथिन बिक्री के लिए आता है,ऐसे वाहनों की सघनता से जांच करते हुए तुरंत चालान करते हुए वाहन को भी इंपाउंड किया जाए। जब बाहर से प्लास्टिक बिक्री के लिए नहीं आएगा,तो स्वत ही रोक लग सकेगी।
इसके साथ -साथ भविष्य में जनहित में आयोजित होने वाले सामूहिक व सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना होने की शर्त पर ही दी जाएगी। डीसी ने कहा कि सेप्टिक टैंक के चालकों पर भी निगरानी रखी जा रही है कि वह अपने टैंक कहीं आबादी क्षेत्र के नजदीक खाली न करते हों। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तैयार किए जिला पर्यावरण प्लान में शामिल कार्यों को लेकर गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। सीवरेज लाइन व नालियों में ब्लॉकेज का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक
डी सी ने कहा कि अक्सर बारिश के समय में सीवर लाइन व नालियों के ब्लॉकेज होने का मुख्य कारण भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों/गलियों में आता है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ चैकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में दुकानदारों और आम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करने बारे में लगातार जागरूक करेंं।