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 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं पात्र परिवार : डीसी

झज्जर / 20 जुलाई / न्यू सुपर भारत  

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपत्ति को 71 हजार रूपए तक की सहायता दी जाती है । साथ ही विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने पर 11 सौ रूपए की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की जाती है। चालु वित्त वर्ष के दौरान योजना के 315 पात्र लाभार्थियों को अब तक एक करोड़ 65 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता राशि प्रदान की जाती है । इन परिवारों के बेटियों के विवाह को सम्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई हुई है । सरकार के कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत विवाह करने और विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए पात्र परिवार एवं बेटियों की मदद की जाती है ।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह से पूर्व आवेदन करना होता है ।  इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित व टपरीवास जाति की लडकी की शादी में सरकार की ओर से 71 हजार रूपए की सहायता की जाती है । विवाह से पहले 66 हजार रूपए और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 5 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है । विधवा महिला की लडक़ी और सामुहिक विवाह करने वाली लडक़ी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है। विवाह से पहले 46 हजार रूपए और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 5 हजार रूपए दिए जाते हैं ।

जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि 1 लाख 80 हजार रूपए से कम वार्षिक आय वाले अन्य सभी वर्गों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रूपए देने का प्रावधान किया गया है,विवाह से पहले 28 हजार रूपए और छह माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 3 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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