December 22, 2024

किसानों को अनुदान पर मिलेेंगे सोलर पम्प : सलोनी शर्मा

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झज्जर / 3 जुलाई / न्यू सुपर भारत

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हे तीन एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे।

अतिरिक्त उपायुक्त  सलोनी शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा & एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान  पर दिए जाएंगे। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (लैंड होल्डिंग) के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पीएमकुसुम.हरेडा.जीओवी.इन पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाकर देना होगा बाकि पम्प स्थापना का कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्ही किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत मे जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों।

उन्होंंने योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों बारे बताया कि आवेदनकर्ता के पास परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर सोलर कनैक्शन ना हो, बिजली आधारित पंप ना हो, कृषि भूमि की जमाबंदी, जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण अनुसार उन गांवों मेंं जहां भू-जलस्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा तथा धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्लूआरए की रिपोर्ट के आधार पर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह इस योजना का पात्र नही होगा। सोलर पंप से संबधित योजना 2023-24 की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट हरेडा.जीओवी.इन से ली जा सकती है।

उन्होंने बताया कि डार्कजोन के लिए नोटिफाईड क्षेत्र में नऐ टयूबवैल पर सोलर पम्प नही दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से टयूबवैल है और डीजल ईंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता हंै। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नही हैं।

उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। सोलर पम्प लगवाने के लिए 28 जून से ऑनलाईन आवेदन शुरू हो चुके है। आवेदन 12 जुलाई तक  सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस समय मे कमरा नं 212, द्वितिय तल, लघु सचिवालय झज्जर मे संपर्क कर सकते हैं।

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