आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

झज्जर / 11 मई / न्यू सुपर भारत
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने धारा 144 लागू कर जिला के बाहरी स्थानों से सरसों ढोने वाले ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सभी वाहनों को जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया जिला में 12 मई तक सरसों की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से एमएसपी पर निर्धारित मापदंड अनुसार सरसों की खरीद जिले की मंडियों में सरकार की हिदायत अनुसार की जानी है।
जिले के साथ लगते हुए दिल्ली के अलावा साथ लगते जिलों से इस जिले में सरसों बिक्री के लिए सरसों लाए जाने का अंदेशा है, इसलिए जिले की सीमाओं पर तत्काल पुलिस की तैनाती के आदेश दिए गए हैं ताकि जिले के बाहरी स्थानों से आने वाली सरसों पर पाबंदी लगाई जा सके। जिला प्रशासन ने यह निर्णय जिले के किसानों के हित मे लिया है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।