टोहाना / 5 नवंबर / न्यू सुपर भारत
उपमंडलाधीश प्रतीक हुड्डा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्णतय: प्रतिबन्ध है। उन्होंने कहा कि इन नियमों की अवहेलना की अवस्था में संबंधित के विरूद्ध ध्वन प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एसडीएम श्री हुड्डा ने नगरपरिषद क्षेत्र टोहाना, नगरपालिका क्षेत्र जाखल व उप मण्डल टोहाना के गांवों में स्थित मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, मंदिर, गुरूद्वारे तथा अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से आह्वान किया कि वे ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करके अपना सहयोग करें।
उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना न करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने तथा विद्यार्थियों, रोगियों और बुजुर्गों को अनावश्यक शोर से होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रसारण यन्त्रों के अनावश्यक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आया है कि विवाह तथा अन्य समारोहों में लोग रात भर डीजे द्वारा ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे आसपास पढ़ाई करने वाले बच्चों एवं विद्यार्थियों, रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा होती है और अनावश्यक शोर से मनुष्य की श्रवण शक्ति भी प्रभावित होती है।