हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन
शिमला / 25 सितंबर / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन अब ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों सहित योजना में शामिल होने के लिए जमा करवाए गए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे, जहां ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी।
पात्रता की जांच के आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी की जाएंगी। आवेदकों के फार्म पहले की तरह ही तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। इन कार्यालयों से ही जांच के लिए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे।
योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिला को 1,500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। यह राशि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है, जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हैं।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार से भी कोई व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार का कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड-डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता नहीं होगा।