ऊना / 6 फरवरी / न्यू सुपर भारत
ऐसे सभी वाहन जिनके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से पैसेंजर एवं गुड्स टैक्स देय होता है, उन्हें 1 जनवरी 2022 से सिंगल विंडो सिस्टम के अधीन लाया गया है। इन वाहनों में गुड्स कैरेज वाहन, टैक्सी-मैक्सी वाहन, सभी प्रकार के छोटे-बड़े काॅन्टेक्ट कैरेज वाहन व बसों के अलावा स्कूल, काॅलेज, औद्योगिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के नाम पंजीकृत प्राईवेट सर्विस व्हिकल इत्यादि शामिल हैं।
यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल ने बताया कि इन वाहनों के लिए अब 1 जनवरी 2022 से पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स के स्थान पर विशेष पथकर लिया जाना है। उन्होंने बताया कि विशेष पथकर आरटीओ तथा पंजीयन और अनुज्ञापन प्राधिकरण उना, हरोली, गगरेट, अंब और बंगाणा द्वारा वाहन-4 सोफ्टवेयर के माध्यम सेे लिया जाएगा।
आरटीओ ने बताया कि वाहनों से संबंधित पूर्व में अदा किए गए कर का रिकाॅर्ड सोफ्टवेयर में अपडेट व अंकित किया जाएगा जिसके लिए आबकारी व कराधान विभाग के पीजीटी की क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों की पासिंग व परमिट नवीनीकरण में राहत प्रदान करते हुए प्रदेश परिवहन निदेशालय द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी एनओसी जमा करवाने के लिए 30 जून तक छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि जिन आॅपरेटर्ज ने आबकारी विभाग के एनओटीसी प्रस्तुत नहीं की है, वे संबंधित कार्यालय में अंडरटेकिंग आवेदन पत्र देकर वाहन की पासिंग व परमिट नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 30 जून के उपरांत परिवहन विभाग में आबकारी विभाग द्वारा जारी एनओटीसी जमा करवाने की समय सीमा वाहन मालिक के लिए बाध्य रहेगी।