HP : सुक्खू सरकार को बड़ा “झटका”, मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे CPS…..
शिमला / 3 जनवरी / न्यू सुपर भारत
हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नियुक्त किए गए छह कांग्रेस विधायकों में से किसी को भी अब मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में ये निर्देश दिए.
एक साल पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में छह विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नियुक्त किया गया था। राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के ग्यारह विधायकों ने उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस याचिका में मांग की गई है कि सीपीएस विधायकों को मंत्री के तौर पर काम करने से रोका जाए.
हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप शर्मा और जस्टिस विवेक ठाकुर की बेंच ने 2 और 3 जनवरी को मामले की सुनवाई की. बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि वह किसी भी सीपीएस को मंत्रियों जैसी और अन्य सुविधाएं न दे.
मामले में भाजपा विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि अब कोई भी सीपीएस मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले सकता। हाई कोर्ट के इस आदेश के कारण इन सीपीएस को प्रति माह सवा 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे।