9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित सहमति से अध्यापकों से गाइडेंस के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं स्कूल

*जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से अनलॉक 4.0 के अंतर्गत कोविड पाबंदियों में राहत के आदेश जारी **नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आई.टी.आईज, शार्ट टर्म ट्रेनिंग सैंटरों में हुनर, उद्यम ट्रेनिंग को मंजूरी **कंटेनमेंट जोनों से बाहर हिदायतों के अनुसार आनलाइन डिस्टेंस पढ़ाई व स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ को एक समय आनलाइन पढ़ाई के लिए बुलाने की आज्ञा ***एक दूसरे से बनती दूरी व मास्क, कवर पहनकर ओपन थियेरटर खुलेंग ***रविवार को कफ्र्यू रहेगा जारी
होशियापुर / 20 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
पंजाब सरकार की ओर से अनलॉक 4.0 के अंतर्गत बीते दिन जारी की गई हिदायतों के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने कोविड पाबंदियों में राहत के आदेश जारी करते हुए 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से गाइडेंस के लिए स्वेच्छानुसार अपने अभिभावकों की लिखित सहमति से स्कूलों में जाने की मंंजूरी दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशों में कहा कि यह आदेश 21 सितंबर(सोमवार) से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि गृह विभाग की ओर से पहले जारी हिदायतों के अनुसार रविवार का कफ्र्यू जारी रहेगा।
आज यहां जारी आदेशों के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अध्यापकों की गाइडेंस के लिए अपने अभिभावकों की सहमति से स्वेच्छानुसार अपने-अपने स्कूलों में जा सकेंगे। इसी तरह राष्ट्री कौशल विकास कार्पोरेशन या राज्य कौशल विकास मिशन से रजिस्टर्ड राष्ट्रीय स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आई.टी.आईज, शार्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में हुनर, उद्यम ट्रेनिंग को मंजूरी दी गई है। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट फार एंटरप्रिन्योरशिप व स्माल बिजनेस डेवलेपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंटरप्रिनयोरशिप व उनके सर्विस प्रोवाइडरों को भी खुलने की आज्ञा दे दी गई है।
आदेशों के अनुसार आनलाइन डिस्टेंस पढ़ाई करवाने व उत्साहित करने के उद्देश्य से इसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह कंटेनमेंट जोनों से बाहर गृह मंत्रालय की ओर से 8 सितंबर 2020 को जारी हिदायतों के अनुसार स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई, टैली-काउंसलिंग व इससे संबंधित कार्य करवाने के लिए एक समय से 50 प्रतिशत स्टाफ की मंजूरी दी गई है। रिसर्च स्कालर(पी.एच.डी) व तकनीकी व प्रोफेशनल प्रोग्रामों के लिए जरुरी लेबारेट्री, प्रयोग कार्यों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोलने की भी आज्ञा दे दी गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सामाजिक दूरी व मास्क, कवर पहनने को यकीनी बनाने के साथ-साथ ओपन एयर थियेटर भी खोले जा सकते हैं। आदेश के अनुसार सिनेमा हाल, स्वीमिंग पुल्ज, मनोरंजक पार्क, थियेटरज व ऐसे स्थान खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी।