December 27, 2024

जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से अनलॉक-4 के अंतर्गत हिदायतें जारी

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*म्यूनिसिपल सीमा में शनिवार व रविवार को कफ्र्यू रहेगा जारी, गैर जरुरी कार्यों के लिए सांय 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कफ्र्यू **हिदायतें 30 सितंबर तक लागू रहेंगी

होशियारपुर / 01 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

पंजाब सरकार की ओर से सोमवार सांय को जारी अनलॉक-4 की हिदायतों के क्रम में जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आदेश जारी किए हैं जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक शहरी क्षेत्रों में लागू रहेंगे।

जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से सी.आर.पी.सी की धारान 144 के अंतर्गत जारी किए आदेशों के अनुसार शनिवार व रविवार को म्यूनसिपल सीमा में 30 सितंबर तक पूरा कफ्र्यू जारी रहेगा व गैर जरुरी गतिविधियों के लिए सायं 7 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी दिनों के दौरान मूवमेंट बंद रहेगी।
आदेशों के अनुसार जरुरी गतिविधियां व सेवाओं के लिए राष्ट्रीय व प्रदेश मार्गों पर लोगों व वाहनों की गतिविधि जारी रखी जा सकेगी जबकि बसों, रेलों व हवाई सफर वाले मुसाफिर इस दौरान अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, मछली पालन, बैंक, ए.टी.एम. शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, आन लाइन पढ़ाई, सार्वजनिक सुविधाएं, अलग-अलग शिफ्टों में उद्योगों के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन उद्योग, निजी व सरकारी कार्यालय व प्रिंट व विजूअल मीडिया इन पाबंदियों से बाहर रखे गए हैं। परीक्षाओं, यूनिवर्सिटियों, बोर्डों, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अन्य संस्थाओं के दाखिले, दाखिला टैस्ट से जुड़े लोगों व विद्यार्थियों पर भी यह पाबंदी लागू नहीं होगी।

इसके अलावा सभी दुकानों, माल्ज, धार्मिक स्थान, खेल स्टेडियम, सार्वजनिक कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट, होटल व शराब की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सांय साढ़े 6 बजे तक खुला रखा जा सकता है। जबकि सभी दुकानें, माल्ज शनिवाकर व बंद रहेंगी व सिर्फ जरुरी वस्तुओं वाली दुकाने शनिवार व रविवार को सांय साढ़े 6 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसी तरह धार्मिक स्थान भी शनिवार व रविवार को सांय साढ़े 6 बजे तक खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट, होटल व शराब के ठेके भी शनिवार व रविवार को सांय साढ़े 6 बजे तक खोले जा सकते हैं।

चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति सफल कर सकते हैं जबकि बसों व सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में आधी सीटें ही भरी जा सकती हैं। हर तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व रोष धरनों पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ विवाह व अंतिम संस्कार के मौके पर क्रमवार 30 व 20 व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं।

महीने के अंत तक सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक स्टाफ के हाजिर रहने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कार्यालयों में मुलाकात, कार्य के लिए आने वालों को अपना कार्य आनलाइन करवाने व पंजाब शिकायत निवारण सिस्टम(पी.जी.आर.एस) का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करने के लिए विभाग प्रमुखों को हिदायत की गई है।

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