April 6, 2025

पंजाब सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी व परमिटों की अवधि में वृद्धि: अपनीत रियात

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*अवधि पूरी कर चुके लाइसेंस, आर.सी व परमिट अब 31 दिसंबर 2020 तक होंगे वैध **पुलिस व परिवहन विभाग को जिले में नई हिदायत का पालन करने के निर्देश

होशियारपुर / 25 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आज बताया कि पंजाब सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंसों, आर.सी व परमिटों की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है व पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को नई हिदायतों का पालन संबंधी निर्देश दे दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिन ट्रांसपोर्टों या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लाइसेंसों, आर.सीज या परमिटों की अवधि 1 फरवरी 2020 को खत्म हो चुकी है और वह कोविड के कारण उनको अभी तक रिन्यू नहीं करवा सके, उनकी अवधि अब 31 दिसंबर 2020 तक होगी। उन्होंने कहा कि नई हिदायतों के अनुसार जो ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन(आर.सी) व परमिट आदि की अवधि 1 फरवरी, 2020 के बाद या 31 दिसंबर, 2020 तक खत्म होनी है, को अब 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने और जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महांमारी के कारण बने गंभीर हालातों के चलते केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंधी बीते दिन ताजा हिदायते जारी की गई है व पंजाब के परिवहन विभाग ने इन हिदायतों के बारे में जिला प्रशासन को परिचित करवा दिया है। उन्होंने कहा कि हिदायतों के अनुसार मोटर वाहन एक्ट, 1988 व सैंट्रल मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत बनाए जाते दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट आदि जिनकी अवधि 01 फरवरी 2020 के बाद या 31 दिसंबर, 2020 तक खत्म होनी है, को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन हिदायतों के बारे में पुलिस व परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि उक्त हिदायतों के मद्देनजर वाहनों की चैकिंग के दौरान जिन व्यक्तियों, ट्रांसपोर्टरों या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या परमिट 1 फरवरी, 2020 के बाद रिन्यू नहीं करवाए गए हैं, उनको तंग परेशान न किया जाए क्योंकि नई हिदायतों के अनुसार ऐसे दस्तावेज 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।

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