फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होगा-सुमित खिमटा
नाहन / 26 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला की पांचो विधानसभा क्षेत्रों पच्छाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पांवटा साहिब, शिलाई की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को कर दिया जायेगा। जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान 27 अक्तूबर से प्रारम्भ हो रहा है जो कि 9 दिसम्बर 2023 तक चलेगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने यह जानकारी आज गुरूवार को नाहन में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
सुमित खिमटा ने बताया कि जिला की समस्त पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन जिला के समस्त 589 मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में 27 अक्तूबर 2023 से उपलब्ध रहेगा।उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेपों को दाखिल करने की अवधि 27 अक्तूबर से 9 दिसम्बर 2023 तक रखी गई है, जबकि दावों और आक्षेपों का निपटारा 26 दिसम्बर 2023 तक कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 4 नवम्बर और 5 नवंबर तथा 18 व 19 नवम्बर को सरकारी अवकाश वालों दिनों में सभी मतदान केंद्रों में नए मतदाता बनाने, नाम व पते में दुरूस्ती व संशोधन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को कर दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के दौरान सिरमौर जिला में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 3,96,916 है जिनमें 2,07,305 पुरूष तथा 1,89,608 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के दौरान पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के 124 मतदात केन्द्रों में कुल 76,729 मतदाता दर्ज हैं जबकि नाहन विधानसभा क्षेत्र में 121 मतदान केन्द्रों में 85,330, श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में 130 मतदान केन्द्रों में 74,107 मतदाता, पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 104 मतदान केन्द्रों में 84,558 मतदाता दर्ज हैं जबकि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 110 मतदान केन्द्रों में 76,192 मतदाता दर्ज हैं।
उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का निशुल्क निरीक्षण निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के अलावा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नियुक्त किये गये अभिहित अधिकारियों व बूथ लेवल अधिकारियों के पास 27 अक्तूबर से 9 दिसम्बर 2023 तक किया जा सकता है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति 01 अप्रैल 2023 को अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु का हो गया था किन्तु किसी कारणवश उसका नाम पिछले पुनरीक्षण के दौरान दर्ज होने से छूट गया हो, ऐसा व्यक्ति अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं।
सुमित खिमटा ने सभी राजनैतिक दलों के प्रभारियों से आग्रह किया है कि सभी दल समस्त मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल एजेंटो की नुयक्ति समय पर कर इसकी सूचना शीघ्र निर्वाचन कार्यालय नाहन को प्रेषित करें। उन्होंने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन अद्यतन रखने हेतु सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि इस प्रयोजनार्थ नियुक्त सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी संपूर्ण सहयोग प्रदान करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटोयुक्त मतदाता सूचियां भी सौंपी।
तहसीलदार निर्वाचन महेन्द्र ठाकुर ने इस अवसर पर बैठक का संचालन करते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण की विस्तार से जानकारी दी।इस अवसर पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मनीराम पुंडीर, भाजपा के प्रतिनिधि सुरेन्द्र हिन्दुस्तानी, नायब तहसीलदार निर्वाचन नारायण दास धीमान व निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।