शिमला / 10 नवंबर / न्यू सुपर भारत
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां एक आदेश पारित करते हुए दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे जलाने का समय रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। आदेशानुसार दिवाली उत्सव के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिमला के निर्देशानुसार इस वर्ष त्योहारी सीजन दीवाली के दौरान सिर्फ दो घंटे रात्रि 08 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति दी गई है । आदेशानुसार किसी भी उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत तत्काल पीनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला और शिमला जिले के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
*अधिसूचित नहीं की गए स्थलों पर भी पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री संभव – निशांत कुमार*
उप मंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण निशांत कुमार ने आज यहां अपने 08 नवंबर 2023 के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित नहीं किए गए स्थलों पर भी पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्टॉल स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है ।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार शिमला ग्रामीण उपमंडल के तहत पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए चयनित 15 विभिन्न स्थानों के अतिरिक्त किसी भी खेल मैदान या खुले स्थल पर भी पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जा सकते हैं । संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इन क्षेत्रों की निशानदेही करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्टॉल चिन्हित स्थलों पर ही हो ।
आदेशानुसार पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि चयनित स्थल पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए सुरक्षित हो तथा अग्निशमन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि फायर फाइटिंग सिस्टम प्रणाली सभी स्थानों पर उपलब्ध रहे।
यह आदेश 12 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे और सभी संबंधित एसएचओ आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।