शिमला / 8 मार्च / न्यू सुपर भारत
हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत केवल उन महिलाओं को 1,500-1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे जिन्हें सरकार से नियमित आय नहीं मिलती है। सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए फॉर्म जारी किए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। योजना के तहत केवल हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं ही लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म का सत्यापन करेंगे। इसके बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा धनराशि जारी की जाएगी।
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।