धर्मशाला / 16 मई / न्यू सुपर भारत ///
जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि सभी मतदान दल प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित संबंधित मतदाता सुविधा केंद्रों पर 23, 24 मई और 29, 30 मई, 2024 को मतदान कर सकेंगे। वीरवार को सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने कि मतदान दलों के अलावा चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाता पुलिस कर्मी, वीडियोग्राफर, चालक और परिचालक, सफाईकर्मी और चुनाव डयूटी में तैनात अन्य कर्मचारी मतदान तिथि से तीन दिन पूर्व 29 से 31 मई, 2024 तक आरओ एव एआरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे।
उन्होंने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नए मानदंडों के अनुसार चुनाव डयूटी पर एक मतदाता को संबंधित एआरओ द्वारा स्थापित सुविधा केंद्र पर ही अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र प्रदान किया जाएगा और केवल सुविधा केन्द्र पर ही मतदान किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने, एआरओ द्वारा जारी चुनाव डयूटी प्रमाणपत्र, मतदाता सुविधा केन्द्रों में वोट डालने और मतपत्रों को समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचाने के चरणों के बारे विस्तारपूर्वक बताया गया है। यह सुविधा पुलिस कर्मियों, चालकों और परिचालकों, मतदान कर्मियों और चुनाव डयूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है।
उन्होंने चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाताओं को अपने डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए प्रत्येक सुविधा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में मतदान कक्ष और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है तथा सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से प्राप्त कंस्टेंट के आधार पर वोटिंग के लिए आवश्यक टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस अवसर पर एडीएम डा हरीश गज्जू, एसीटूडीसी नोडल आफिसर डाक मतपत्र, सुभाष गौतम सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।