शिमला / 20 अप्रैल / न्यू सुपर भारत ///
कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर शनिवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्यसभा चुनाव जीतने वाले और प्रतिवादी बीजेपी सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया. एडवोकेट नीरज गुप्ता ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
दरअसल, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. यहां उन्होंने तर्क दिया कि मुकाबला बराबरी पर समाप्त होने के बाद पर्ची से जीत घोषित करने का नियम गलत है। उन्होंने कहा कि अगर दो उम्मीदवारों को समान संख्या में वोट मिले तो लॉटरी निकालने का फॉर्मूला गलत है।
दरअसल, 27 फरवरी को राज्य में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी (अभिषेक मनु सिंघवी) और बीजेपी के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला टॉय होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी।