शिमला / 05 सितंबर / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण संशोधित विधेयक पास किया है, जो अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों की पेंशन बंद करने का प्रावधान करता है। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
कानूनी मान्यता का इंतजार
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद, यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो इस तरह का प्रावधान लागू करेगा।
संविधान की 10वीं अनुसूची और विधेयक का उद्देश्य
संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायक अब पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दल-बदल को रोकना और राजनीति में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस संशोधन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है, बल्कि यह स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा बनाए गए दल-बदल कानून को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।
राजनीति में पारदर्शिता की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे इस संशोधन का समर्थन करें, जो सशक्त लोकतंत्र और राजनीति में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।